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“ट्रम्प की टैरिफ चाल फिर कामयाब! कोर्ट ने पलटा फैसला, अब 100 देशों पर टैक्स की मार!”

📰 ट्रम्प का टैरिफ फिर से बहाल: कोर्ट का यू-टर्न

अमेरिका की फेडरल अपीलीय कोर्ट ने पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प द्वारा लगाए गए टैरिफ पर निचली अदालत (ट्रेड कोर्ट) द्वारा लगाई गई रोक को पलट दिया है। इस फैसले से अमेरिकी व्यापार नीति, अंतरराष्ट्रीय संबंधों और खासकर भारत-पाकिस्तान संघर्ष विराम जैसे मुद्दों पर नई बहस छिड़ गई है।

⚖️ मामला कैसे शुरू हुआ?

🏛️ ट्रेड कोर्ट ने क्यों रोका था टैरिफ?

📜 कोर्ट का तर्क:

🧑‍⚖️ अपील कोर्ट का फैसला

🗨️ ट्रम्प प्रशासन का जवाब

व्हाइट हाउस के आर्थिक सलाहकार केविन हैसेट ने कहा:

🌍 भारत-पाक युद्धविराम कनेक्शन

ट्रम्प प्रशासन का दावा:

कोर्ट का जवाब:

📂 किन आधारों पर मुकदमे हुए?

  1. लिबर्टी जस्टिस सेंटर ने 5 छोटे व्यवसायों की ओर से मुकदमा दायर किया।
  2. 12 अमेरिकी आयातकों ने भी याचिका दी।

दोनों पक्षों का तर्क:

🌐 2 अप्रैल को ट्रम्प की टैरिफ घोषणा

‘लिबरेशन डे’ का ऐलान:

चीन पर क्यों सख्ती?

💡 टैरिफ क्या होता है?

टैरिफ वह टैक्स होता है जो सरकार विदेशी सामान पर लगाती है। इससे:

उदाहरण:

🔁 रेसिप्रोकल टैरिफ क्या है?

रेसिप्रोकल मतलब: “जैसे को तैसा”

अगर भारत किसी वस्तु पर 100% टैरिफ लगाता है, तो अमेरिका भी उसी प्रकार की वस्तु पर 100% टैक्स लगाएगा। इससे दोनों देशों के बीच संतुलन बना रहता है।

⚙️ कौन सा कोर्ट देखता है ऐसे मामले?

मैनहट्टन का फेडरल कोर्ट ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड (CIT):

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